Lockdown 4.0 : उत्तराखंड में मंगलवार से लागू होगी नई व्यवस्था, कल होगा जोन का निर्धारण
Lockdown 4.0 : उत्तराखंड में मंगलवार से लागू होगी नई व्यवस्था, कल होगा जोन का निर्धारण
देहरादून, राज्य ब्यूरो। Lockdown 4.0 News: केंद्र द्वारा लॉकडाउन-4 को लेकर तय की गई नई व्यवस्था प्रदेश में मंगलवार से लागू होगी। सोमवार को पुरानी व्यवस्था ही यथावत रहेगी। प्रदेश सरकार को जिलों के जोन के निर्धारण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देश मिल चुके हैं। सोमवार को इस पर मंथन के बाद जोन का निर्धारण कर दिया जाएगा। केंद्र ने जिलों के जोन निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को दे दिया है। सोमवार को शासन के निर्णय के मुताबिक दुकानों और कार्यालयों को खोलने के संबंध में नई व्यवस्था तय कर दी जाएगी।
केंद्र सरकार ने रविवार शाम लॉकडाउन-चार को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। इस गाइडलाइन में कई प्रकार की छूट दी गई हैं। मसलन इसमें वाहनों और बसों के अंतरराज्यीय संचालन के अलावा अंतरजिला व्यावसायिक वाहनों का संचालन आदि शामिल है। इसके अलावा इसमें जिलों को को पांच जोन में बांटने को कहा गया है। इसके अंतर्गत रेड और ऑरेंज जोन के अंतर्गत अलग-अलग कंटेंनमेंट और बफर जोन बनाने की बात कही गई है। ग्रीन जोन अलग रहेंगे। राज्यों को ही जोन का निर्धारण करने का अधिकार दे दिया गया है।
इसके मानक क्या होंगे, इस संबंध में केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने रविवार देर रात्रि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्यों के मुख्य सचिवों को विस्तृत जानकारी दी। उत्तराखंड में भी अब इसी के अनुसार नई व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के अनुसार बैठक में कैबिनेट सचिव ने लॉकडाउन-चार और जोन निर्धारण को लेकर जारी मानकों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। अब सोमवार को इस बारे में अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। इसमें कोरोना संक्रमण और नवीनतम पॉजिटिव मामलों के आधार पर जिलों के जोन के निर्धारण समेत अन्य व्यवस्थाओं के सिलसिले में निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद केंद्र की नई गाइड लाइन के मुताबिक व्यवस्था मंगलवार से लागू होगी। सोमवार को वर्तमान में चली आ रही व्यवस्था यथावत रहेगी।
केंद्र सरकार ने रविवार शाम लॉकडाउन-चार को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। इस गाइडलाइन में कई प्रकार की छूट दी गई हैं। मसलन इसमें वाहनों और बसों के अंतरराज्यीय संचालन के अलावा अंतरजिला व्यावसायिक वाहनों का संचालन आदि शामिल है। इसके अलावा इसमें जिलों को को पांच जोन में बांटने को कहा गया है। इसके अंतर्गत रेड और ऑरेंज जोन के अंतर्गत अलग-अलग कंटेंनमेंट और बफर जोन बनाने की बात कही गई है। ग्रीन जोन अलग रहेंगे। राज्यों को ही जोन का निर्धारण करने का अधिकार दे दिया गया है।
इसके मानक क्या होंगे, इस संबंध में केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने रविवार देर रात्रि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्यों के मुख्य सचिवों को विस्तृत जानकारी दी। उत्तराखंड में भी अब इसी के अनुसार नई व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के अनुसार बैठक में कैबिनेट सचिव ने लॉकडाउन-चार और जोन निर्धारण को लेकर जारी मानकों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। अब सोमवार को इस बारे में अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। इसमें कोरोना संक्रमण और नवीनतम पॉजिटिव मामलों के आधार पर जिलों के जोन के निर्धारण समेत अन्य व्यवस्थाओं के सिलसिले में निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद केंद्र की नई गाइड लाइन के मुताबिक व्यवस्था मंगलवार से लागू होगी। सोमवार को वर्तमान में चली आ रही व्यवस्था यथावत रहेगी।
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