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Showing posts from May, 2020

Coronavirus: पूरा उत्तराखंड ऑरेंज जोन घोषित, संक्रमित दोगुने होने की दर में भी भारी गिरावट

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Coronavirus: पूरा उत्तराखंड ऑरेंज जोन घोषित, संक्रमित दोगुने होने की दर में भी भारी गिरावट सार ग्रीन जोन में शामिल सात जिले भी ऑरेंज जोन में शामिल डबलिंग रेट 4.18 दिन और सैंपल जांच में संक्रमण की दर 1.75 प्रतिशत पहुंची संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर भी 18.86 प्रतिशत पर आई पहाड़ों में लगातार बढ़ रहा संक्रमण, सुस्त है सैंपलिंग की रफ्तार विस्तार उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के आधार पर पूरा उत्तराखंड ऑरेंज जोन में आ गया है। रविवार को प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमित मिलने पर ग्रीन जोन में शामिल सात जिलों को भी ऑरेंज जोन घोषित कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन 4.0 शुरू होने से पहले प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर जिलों का जोन तय किया था। उस समय प्रदेश के छह पर्वतीय जिले टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं था। जिससे ये जनपद ग्रीन जोन में ही थे। वहीं, हरिद्वार जिले को रेड जोन से हटा कर ग्रीन जोन में रखा था। जबकि ऊधमस...

उत्तराखंड के सभी जिलों में 21 मय से चलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट..नियम जान लीजिए

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उत्तराखंड के सभी जिलों में 21 मय से चलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट..नियम जान लीजिए Uttarakhand News -  CORONAVIRUS UTTARAKHAND ALL UPDATES Image : Pubic transport to start in uttarakhand from 21 may उत्तराखंड के सभी जिलों में कल से चलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट..नियम जान लीजिए फिलहाल यह गाइडलाइन उत्तराखंड के सभी जिलों को भेजी गई है। अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी सफर कर सकते हैं.. पढ़िये उत्तराखण्ड देहरादून PUBLIC TRANSPORT IN UTTARAKHAND  राज्य समीक्षा डेस्क उत्तराखंड में जनपदों के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की अनुमति दे दी गयी है। यानि कि अब उत्तराखंड में जिलों के भीतर ऑटो, रिक्शा, विक्रम, टैक्सी और मैक्सी कैब चल सकेंगी। उक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संचालन संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं लेकिन इनके लिए सवारियां बिठाने के लिए भी विशेष नियम बनाये गए हैं। उक्त वाहन अपनी सीट क्षमता से आधे यात्रियों को ही बिठा सकते हैं। 8 सीटर विक्रम चालक समेत 4 सवारियां लेकर चलेगा जबकि ऑटो 1 ही सवारी ले जा पायेगा। इसी तरह 5 सीटर ई रिक्शा चालक समेत 3 सवारी बैठा सकेगा । 7 सवारी वाला विक्...

देहरादून :जागा स्वास्थ्य विभाग, मंडी में भी होगी सैंपलिंग

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देहरादून : जागा स्वास्थ्य विभाग, मंडी में भी होगी सैंपलिंग जागरण संवाददाता, देहरादून: मंडी में कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूट गई है। अब विभाग ने मंडी परिसर में फल-सब्जी व्यापारियों की रैंडम सैंपलिंग की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। जबकि, छह दिन से मंडी समिति की ओर से सैंपलिंग की व्यवस्था को लिखा गया पत्र सीएमओ कार्यालय में धूल फांक रहा था। वहीं, दैनिक जागरण भी पूर्व में कई बार मंडी में सैंपलिंग की आवश्यकता पर जोर देता रहा है। गुरुवार को मंडी में एक आढ़ती के यहां काम करने वाले व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई। यह सूचना मिलते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। मंडी समिति तो इससे सकते में है ही स्वास्थ्य महकमे को भी झटका लगा है। केस आने के तत्काल बाद स्वास्थ्य विभाग ने मंडी में रैंडम सैंपलिंग का निर्णय लिया। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिला सर्विलांस अधिकारी को निर्देशित किया है। सीएमओ ने कहा कि निरंजनपुर मंडी में प्रतिदिन फल-सब्जी के क्रय-विक्रय को बड़ी संख्या में व्यापारी व श्रमिक एकत्रित होते हैं। साथ ही यहां बाहरी राज्यों से भी वाहन...

Lockdown 4.0: देहरादून में अब हफ्ते में छह दिन खुले रहेंगे बाजार, जानिए और किसे मिली छूट; किसपर प्रतिबंध

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Lockdown 4.0: देहरादून में अब हफ्ते में छह दिन खुले रहेंगे बाजार, जानिए और किसे मिली छूट; किसपर प्रतिबंध देहरादून, जेएनएन। Uttarakhand Lockdown 4.0 Guideline लॉकडाउन 4.0 (31 मई तक) की नई व्यवस्था बुधवार से शुरू हो जाएगी। अब दून के व्यापारिक प्रतिष्ठान श्रेणीवार एक दिन छोड़कर खुलने की जगह सप्ताह में छह दिन समान रूप से खोले जा सकेंगे। रविवार को लगभग पूर्ण साप्ताहिक बंदी रहेगी और सिर्फ तीन तरह के अति आवश्यक सेवा वाले प्रतिष्ठानों को ही खोलने की अनुमति रहेगी। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के साथ बंद चल रहे सैलून, नाई की दुकान, स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर अब 59 दिन बाद दोबारा सर्शत खोले जा सकेंगे। ये प्रतिष्ठान भी सप्ताह में छह दिन खुलेंगे। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि बाजार खोलने व बंद करने के समय में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह सभी प्रतिष्ठान सुबह सात बजे से लेकर अपराह्न चार बजे तक खोले जा सकेंगे। इसके बाद अगली सुबह सात बजे तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। लॉकडाउन के विभिन्न चरण में जो पास जारी किए गए हैं, वह 31 मई तक मान्य होंगे। साथ ही सार्वज...

Lockdown 4.0: उत्तराखंड में कोई जिला रेड जोन में नहीं, जानें आप किस जोन में और क्या मिलेंगी रियायतें

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Lockdown 4.0: उत्तराखंड में कोई जिला रेड जोन में नहीं, जानें आप किस जोन में और क्या मिलेंगी रियायतें देहरादून, राज्य ब्यूरो। Uttarakhand Lockdown 4 0 Guideline: लॉकडाउन-चार को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नए सिरे से जिलेवार जोन तय किए गए हैं। छह जिले देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पौड़ी और ऊधमसिंहनगर ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। शेष सात जिलों हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। एक भी जिला रेड जोन में नहीं रखा गया है। राज्य में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पहले की तरह सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक खुलेंगे। सरकार ने अब प्रतिदिन सभी दुकानें खोलने को अनुमति दी है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में बार्बर शॉप, सैलून, स्पा और पॉर्लर खुलेंगे। रेस्तरां खाने-पीने के सामान की सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन मॉल, कॉम्प्लेक्स, सिनेमाघर और शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे। केंद्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक ये तमाम व्यवस्थाए...

Lockdown 4.0 : उत्तराखंड में मंगलवार से लागू होगी नई व्यवस्था, कल होगा जोन का निर्धारण

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Lockdown 4.0 :  उत्तराखंड में मंगलवार से लागू होगी नई व्यवस्था, कल होगा जोन का निर्धारण देहरादून, राज्य ब्यूरो। Lockdown 4.0 News:  केंद्र द्वारा लॉकडाउन-4 को लेकर तय की गई नई व्यवस्था प्रदेश में मंगलवार से लागू होगी। सोमवार को पुरानी व्यवस्था ही यथावत रहेगी। प्रदेश सरकार को जिलों के जोन के निर्धारण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देश मिल चुके हैं। सोमवार को इस पर मंथन के बाद जोन का निर्धारण कर दिया जाएगा। केंद्र ने जिलों के जोन निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को दे दिया है। सोमवार को शासन के निर्णय के मुताबिक दुकानों और कार्यालयों को खोलने के संबंध में नई व्यवस्था तय कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने रविवार शाम लॉकडाउन-चार को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। इस गाइडलाइन में कई प्रकार की छूट दी गई हैं। मसलन इसमें वाहनों और बसों के अंतरराज्यीय संचालन के अलावा अंतरजिला व्यावसायिक वाहनों का संचालन आदि शामिल है। इसके अलावा इसमें जिलों को को पांच जोन में बांटने को कहा गया है। इसके अंतर्गत रेड और ऑरेंज जोन के अंतर्गत अलग-अलग कंटेंनमेंट और बफर जोन बनाने की बात कही गई...